नई दिल्ली – कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए पारिवारिक पेंशन के नियमों को आसान बनाया गया है। इसकी घोषणा केंद्रीय राज्य मंत्री मंत्री, डॉ. जितेंद्र सिंह ने ने की।
केंद्रीय राज्य मंत्री मंत्री, डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज यहां कहा कि कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए पारिवारिक पेंशन के नियमों को आसान बनाया गया है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कोविड-19 महामारी के दौरान पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग (डीओपी एंड पीडब्ल्यू) द्वारा किए गए महत्वपूर्ण सुधारों के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रदान करते हुए कहा कि हाल ही में यह प्रावधान किया गया है कि अन्य औपचारिकताओं और प्रक्रियों का इंतजार किए बिना, परिवार के पात्र सदस्य द्वारा पारिवारिक पेंशन और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए दावा प्रस्तुत करने पर अस्थायी पारिवारिक पेंशन को तत्काल स्वीकृत प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि यह प्रावधान कोविड महामारी के दौरान हुई मृत्यु के लिए लागू होता है, चाहे मृत्यु कोविड के कारण हुई हो या गैर-कोविड कारण से।

सीसीएस (पेंशन), 1972 के नियम 64 के अनुसार अगर किसी सरकारी कर्मचारी के अपनी पेंशन को अंतिम रूप देने से पहले ही सेवानिवृत्त होने की संभावना होती है तो अस्थायी पेंशन की स्वीकृति सामान्य रूप से छह महीने की अवधि के लिए की जाती है। हालांकि, कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए, जहां कागजात जमा करने में देरी हो रही है, वहाँ नियम 64 के अनुसार अस्थायी पारिवारिक पेंशन प्रदान करने के निर्देश जारी किए गए हैं।