नई दिल्ली – इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सोमवार को 53 चीनी ऐप ब्लॉक करने का आदेश जारी किया है। ऐसा कदम गृह मंत्रालय की सिफारिश पर जो गोपनीयता और राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान रखकर किया गया है। गृह मंत्रालय अनुसार ये ऐप या तो क्लोन संस्करण हैं या समान कार्यक्षमता, गोपनीयता के मुद्दों और सुरक्षा आदि के लिए खतरों वाले हैं। भारतीय सरकार का यह कदम दोनों पड़ोसी देशों के बीच लंबे समय से चल रहे सीमा विवाद से उत्पन्न तनाव के दिशा में एक सख्त कदम हो सकता है। इन ऐप्स को आईटी एक्ट की धारा 69 (ए) में परिकल्पित आपातकालीन प्रावधान के तहत ब्लॉक कर किया गया है। सीमा विवाद के कारण दोनों पड़ोसी देशों के बीच व्यापारिक सौदे भी प्रभावित हो रहे हैं।
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